Haryana Crime: हिसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने मानसिक रूप से दिव्यांग युवती को बहला-फुसलाकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में राजीव नगर निवासी नवीन कुमार को 10 साल की सजा सुनाई है।
सजा के अलावा 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
पीड़िता की मां ने पुलिस में दी थी शिकायत
अदालत ने गत शुक्रवार को आरोपित को दोषी करार दिया था। इस संबंध में 25 जनवरी 2022 को एचटीएम थाना पुलिस ने दुष्कर्म और अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार शहर की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह प्राइवेट नौकरी करती है। उसे 24 साल की मानसिक रूप से दिव्यांग बेटी है। वह रोजाना पास के मुहल्ले में खेलने जाती थी। मगर बीते दिन खेलने गई तो वापस नहीं आई।
आरोपी ने होटल में ले जाकर किया था दुष्कर्म
इस संबंध में एचटीएम थाना पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। अगले दिन सुबह पीड़िता की तलाश कर ली। उसने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह 10 साल के ममेरे भाई के साथ जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में एक अज्ञात युवक मिला था। उसने बहाने से मेरे ममेरे भाई को घर भेज दिया और वह एक होटल में ले गया।
वहां उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद मुझे नींद आ गई। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच करवाकर केस में दुष्कर्म की धाराएं जोड़ दी थी। सरकारी अधिवक्ता विजेन्द्र सिंह ने बताया कि अदालत ने दोषी नवीन को 10 साल की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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